CG : संपत्तिकर के बकायादारों को राहत, 30 अप्रैल तक भुगतान पर अधिभार से मिली छूट
प्रदेश में संपत्तिकर के बकायादारों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने तीस अप्रैल तक भुगतान पर अधिभार से छूट दी है। इस दौरान कर जमा करने पर अतिरिक्त राशि नहीं लगेगी। नगर निगम और नगरीय निकायों द्वारा बकायादारों से संपर्क कर उन्हें समय पर कर जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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