बैंक का फ़र्जी जमा पर्ची देकर न्यायलय को गुमराह करने वाले शिक्षक की जल्द होगी गिरफ्तारी.
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सराईपाली के न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान ग्राम खम्हारपाली के एक शिक्षक द्वारा भरण-पोषण की राशि 30 हज़ार रुपये का भुगतान करने का फर्जी रसीद प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय द्वारा शिक्षक के खिलाफ सिंघोड़ा थाना में अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किया गया है.
ग्राम खम्हारपाली के शिक्षक उत्तर कुमार भोई पिता स्वर्गीय मालिक राम भाई जो वर्तमान समय में बतौर शिक्षक ग्राम पुटका में पदस्थ है उनके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सराईपाली के न्यायालय में उनकी माता सुरेखा भाई को वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) के तहत प्रतिमाह 10 हज़ार भरण-पोषण की राशि भुगतान किए जाने आदेश पारित किया गया था.
जिसके बाद एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उत्तर कुमार भोई द्वारा छत्तीसगढ़ बिलासपुर उच्च न्यायलय के समक्ष एक याचिका पर आदेश को चुनौती दिया गया. याचिका दायर करते ही उच्च न्यायलय ने सबसे पहले उसे 30 हजार भरने को कहा. मगर याचिकाकर्ता उत्तम कुमार भोई ने 30 हजार भरने की बजाय बैंक की फर्जी जमा पर्ची देकर न्यायलय को गुमराह करने की कोशिश करने लगा.
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