दिव्यांग शिक्षक के नियम विपरीत तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई र... - CG Sandesh

दिव्यांग शिक्षक के नियम विपरीत तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नियम विपरीत तबादले पर रोक लगा दी है. सिंगल बेंच के जस्टिस पी. शाम. कोशी ने राज्य शासन से दिव्यांग शिक्षक के तबादले पर जवाब मांगा है. महासमुन्द जिले के बसना विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला हाड़ापथरा के सहायक शिक्षक कुशल कुमार गजेन्द्र का तबादला 100 किमी दूर प्राथमिक शाला ख़िरसाली कर दिया गया था. दिव्यांग होने तथा माता पिता बुजुर्ग होने के कारण शिक्षक ने अपने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से कोर्ट में नियम विपरीत तबादले पर चुनौती दी थी.

याचिका में कहा गया था कि दिव्यांग कर्मचारी का तबादला आवागमन की सुविधा वाली स्थान पर किया जा सकता है. इस पर सिंगल बेंच ने प्रथम सुनवाई पर याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगा दी है. और राज्य शासन से दिव्यांग शिक्षक के तबादले पर जवाब मांगा है.

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