CG : श्रम विभाग की अपील, भुगतान के लिए 10 दिन में सही बैंक विवरण दें हितग्राही
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सफाई कर्मियों के लिए संचालित आवश्यक उपकरण सहायता योजना के लिए चुने गए आठ हितग्राहियों को राशि का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि पंजीयन के समय गलत बैंक खाता नंबर, बैंक खाता बंद या मर्ज होने तथा आईएफसी कोड में बदलाव जैसी स्थितियों के कारण भुगतान करना संभव नहीं होता है श्रम विभाग की ओर से अपील की गई है कि हितग्राही दस दिनों के भीतर जरूरी विवरण उपलब्ध कराएं, नहीं तो उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा।
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