CG : बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को राहत, समायोजन के खिलाफ दायर याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बर्खास्त बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए समायोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला गैर कानूनी या मनमाना नहीं है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने समायोजन को लेकर इसी साल अप्रैल में निर्णय लिया था, जिसे चुनौती दी गई थी।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
अन्य सम्बंधित खबरें