महिला ने पूछा विडियो कॉल करने के लिए निर्देशित करना कहा का नियम है.
सरायपाली स्वास्थ विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी द्वारा एसडीएम से शिकायत कर पूछा है कि एक महिला कर्मी को रात को विडियो कॉल करने के लिए आदेश देना कहाँ का नियम है.
जानकारी के अनुसार सरायपाली स्वास्थ विभाग अंतर्गत ग्राम तोषगाँव में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र स्थित है जहाँ धामबाबु कुर्रे सेक्टर प्रभारी के रूप में मौजूद है. मामला 3 जुलाई का है जब खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा फ़ोन करके सेक्टर प्रभारी से महिला कर्मचारी को विडियो कॉल करके लोकेशन की जानकारी देने को कहा गया.
जिस पर सेक्टर प्रभारी ने महिला कर्मचारी को फोन करके आदेश की जानकरी दी. जिसको महिला कर्मचारी ने मानने से इंकार कर दिया और इसकी शिकायत एसडीएम से कर दी महिला ने शिकायत में पूछा है कि एक महिला कर्मी को रात को विडियो कॉल करने के लिए आदेश देना कहाँ का नियम है और इस प्रकार के निर्देश से वो काफी आहत है.
महिला कर्मचारी ने बताया कि पूर्व में भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस प्रकार से लोकेशन जानने का प्रयास किया गया है. महिला ने बताय कि वह अस्पताल में लेखन और कार्यालय के कार्य के लिए पदस्थ है जिसमे उनके अस्पताल जाने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है. और जिस दिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा फ़ोन किया गया था उस दिन वह अपने निजी कार्यों से आवेदन देकर दोपहर को एक बजे घर जा चुकी थी. जिस बात की जानकारी चिकित्सा अधिकारी को भी थी. लेकिन रात को लगभग 8 बजे खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा फ़ोन कराके वीडियों लोकेशन की जानकारी देने को कहा जाना कहाँ तक उचित है ?
वहीं मामले से अवगत होने के बाद सरायपाली एसडीएम ने जल्द ही जांच कर कार्रवाही का आश्वाशन दिया है.